transit remand kya hota hai in hindi : क्या होता है ट्रांजिट रिमांड, Transit Remand में पुलिस क्या करती है।

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transit remand kya hota hai in hindi : क्या होता है ट्रांजिट रिमांड, Transit Remand में पुलिस क्या करती है।

इन दिनों ट्रांजिट रिमांड की चर्चा जोरों पर है , transit remand kya hota hai in hindi क्यूंकि पंजाबी मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल कांड में शामिल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मुख्य सरगना को पंजाब पुलिस दिल्ली से पंजाब लेकर आयी है। यहां पुलिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से सिद्धू मूसेवाला के कत्लकांड सबंधी पूछताछ करेगी। पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली से पंजाब एक दिन के ट्रांजिट रिमांड पर लाई है। आइए जानते हैं ट्रांजिट रिमांड के बारे में :-

सीआरपीसी अर्थात क्रिमिनल प्रोसिज्योर कोड Criminal Procedure Code (आपराधिक प्रक्रिया संहिता), 1973 में पुलिस रिमांड के बारे में जिक्र मिलता है। सीआरपीसी की धारा 167, 173, 344, 61 और 62 में रिमांड का वर्णन है। जब पुलिस अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर जाकर किसी को गिरफ्तार करती है तो पुलिस को सीआरपीसी(CRPC) की धारा 91 , 92 , 93 के तहत सबंधित मजिस्ट्रेट से उसकी गिरफ्तारी की अनुमति लेनी होती है।

सीआरपीसी Criminal Procedure Code  की धारा 80 के तहत मजिस्ट्रेट उसके लिए वारंट जारी करते हैं। हालाँकि कुछ गंभीर मामलों में पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि जिस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है धारा 76 के अनुसार उसे 24 घंटे के अंदर सबंधित न्यालय में पेश करना जरूरी होता है।

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Lawrence Bishnoi News

क्या होता है ट्रांजिट रिमांड transit remand kya hota hai in hindi

पुलिस जब अपने अधिकारक्षेत्र से बाहर जाकर यानि किसी दूसरे जिले या किसी दूसरे राज्य से आरोपी को गिरफ्तार करती है तो उससे अपने राज्य में या अपने जिले में लाने के लिए उससे वहां के मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होती है। वहां की स्थानीय कोर्ट में ये बताना होता है कि पुलिस उससे किस जुर्म के तहत गिरफ्तार कर रही है , पुलिस कब उससे उस अदालत में पेश करेगी।

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लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुलिस अपने अधिकारक्षेत्र से काफी दूर जाकर आरोपी को गिरफ्तार करती है ऐसे में उससे उस अदालत में 24 घंटे के अंदर पेश करना संभव नहीं होता क्यूंकि पुलिस अपने राज्य से काफी दूर होती है , इस लिए पुलिस इस कानून का पालन करने के लिए उस आरोपी को उसी कोर्ट में पेश कर देती है जहाँ से उससे गिरफ्तार किया गया है।

फिर यहां कोर्ट पुलिस से दोषी के गिरफ्तार करने के बारे में सारी जानकारी लेती है साथ ही पुलिस को ये भी बताना पड़ता है कि इसके बाद पुलिस उस गिरफ्तार दोषी को अपने राज्य या जिले की अदालत में कब पेश करेगी , क्यूंकि कानूनन तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है। लेकिन चूँकि पुलिस अपने राज्य से काफी दूर होती है ऐसे में उससे अपने राज्य में पहुंचते ही 24 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है।

इस लिए पुलिस उस कानून के लिए उस राज्य या जिले की अदालत से जहाँ से दोषी को गिरफ्तार किया गया पेश कर अपने राज्य की दुरी के हिसाब से रिमांड ले लेती है उससे ही ट्रांजिट रिमांड कहा जाता है। यहां अदालत में पुलिस को बताना पड़ता है कि उससे पहुंचने में कितना समय लगेगा , उसके हिसाब से अदालत पुलिस को आरोपी का ट्रांजिट रिमांड (Transit Remand) दे देती है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई का पंजाब पुलिस को एक दिन का ट्रांजिट रिमांड दिया था।

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Gangster Lawrence Bishnoi

उधारण से समझते हैं।

कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस दिल्ली से सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पूछताछ के लिए पंजाब लाना चाहती थी। लेकिन यहां पंजाब पुलिस को अदालत सुरक्षा सबंधी कारणों से लॉरेंस को पंजाब पुलिस के हवाले नहीं कर रही थी। यानि उसका फिजिकल रिमांड नहीं दे रही थी। फिर पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला केस सबंधी मजबूती से अपना पक्ष रखा।

लॉरेंस को पंजाब पुलिस (Punjab Police )गिरफ्तार करने दिल्ली पहुंची थी लॉरेंस बिश्नोई पहले ही दिल्ली की स्पेसेल सेल की कस्टडी में था इस लिए यहां से पंजाब पुलिस को सौंपने से पहले काफी क़ानूनी कागजी कार्रवाई होनी थी ऐसे में काफी समय लगना था इस लिए पंजाब पुलिस ने दिल्ली की पटिआला हाउस कोर्ट (Patiala House Court ) में बिश्नोई को पेश कर पंजाब ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड की मांग की , कोर्ट ने दिल्ली से पंजाब पहुंचने में लगने वाले समय के हिसाब से एक दिन के ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब पुलिस को लॉरेंस (Lawrence Bishnoi)की कस्टडी सौंप दी।


फ्रेंड्स , उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रांजिट रिमांड के बारे ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ट्रांजिट रिमांड क्या होता है। यहां हम आपको बता दें कि ये समान्य जानकारी है , इस सबंधी अधिक व विस्तार सहित जानकारी आप अपने निकटतम अधिक्वता से ले सकते हैं। इस जानकारी को समान्य ज्ञान के तौर पर समझा जाये।


 


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