राज्य सरकार की शगुन स्कीम तहत मिलते हैं 51000 रूपये ,जिनके माता -पिता का निधन हुआ ऐसी लड़कियां भी कर सकती है अप्लाई Shagun Scheme Yojana Punjab
राज्य सरकार की शगुन स्कीम तहत मिलते हैं 51000 रूपये ,जिनके माता -पिता का निधन हुआ ऐसी लड़कियां भी कर सकती है अप्लाई
Chandigarh : अगर किसी बेटी के माता पिता का निधन हो चूका है तो भी वह राज्य सरकार की शगुन स्कीम की हकदार है , 51 हजार रु की रकम समाज कल्याण विभाग देता है ,लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि माता -पिता के निधन पर भी यह पैसे मिलते हैं । अगर किसी के पिता का निधन हो चूका है तो मां अर्जी दे सकती है ,अगर किसी के मां का निधन हो चूका है तो पिता अर्जी दे सकता है ,अगर दोनों का निधन हो चूका है तो बेटी खुद अर्जी दे सकती है। आवेदक पंजाब का पक्का निवासी होना चाहिए।
दस्तावेज अर्जी के साथ-Shagun Scheme Yojana Punjab
राशन कार्ड की तस्दीकशुदा कॉपी। आवेदक यानि माता – पिता का आधार कार्ड। आवेदक का जाति सर्टीफिकेट। वधु की उम्र की जानकारी देता दस्तावेज। स्कूल सर्टिफिकेट ,वोटर कार्ड ,आधार कार्ड। आवेदक के बैंक खाते का पूरा नंबर ,आईएफसी कोड। बैंक खाते में ताजा एंट्री सहित पासबुक की पहले पेज की फोटो कॉपी। वर वधु के शादी का कार्ड ,कौंसलर ,सरपंच से तस्दीक सहित वधु की पासपोर्ट साइज फोटो ,आवेदक पिता या माता की पासपोर्ट साइज फोटो। माता या पिता की तरफ से जो आवेदक होगा ,उसी का जाति सर्टिफिकेट लगेगा।
माता पिता का निधन होने पर अर्जी
ये दस्तावेज जरूरी– राशन कार्ड की तस्दीकशुदा कॉपी।लड़की आधार कार्ड की फोटो कॉपी। लड़की का जाति सर्टीफिकेट। लड़की की उम्र की जानकारी देता दस्तावेज। स्कूल सर्टिफिकेट ,वोटर कार्ड , लड़की के बैंक खाते का पूरा नंबर ,आईएफसी कोड नंबर की फोटो कॉपी वर वधु के शादी का कार्ड। इन्हे कौंसलर या सरपंच से तस्दीक कराया जाएगा। लड़की की दो पासपोर्ट फोटो। माता पिता का डेथ सर्टिफिकेट ।
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