NSA Act In Hindi : क्या है भारत का सबसे खतरनाक एक्ट NSA Act

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NSA Act In Hindi : क्या है भारत का सबसे खतरनाक एक्ट NSA Act भारत में NSA अधिनियम के प्रावधान क्या हैं?

इन दिनों एनएसए एक्ट काफी चर्चा में है। क्यूंकि खालिस्तानी समर्थक पंजाब के अमृतपाल व उसके पांच अन्य साथियों पर यह एक्ट लगाया गया है। आज हम जानेंगे की ये एक्ट क्यों , कब और किस पर लगाया जाता है। ये एक्ट कितना खतरनाक है। एनएसए एक्ट के बारे में जानकारी निच्चे दी गयी है।

क्या है भारत का सबसे खतरनाक एक्ट NSA – National Security Act 

भारत में NSA अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को संदर्भित करता है, जो एक ऐसा कानून है जो सरकार को किसी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे या आरोप के 12 महीने तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है, यदि वह उस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। अधिनियम पहली बार 1980 में पारित किया गया था और तब से इसमें कई बार संशोधन किया गया है।

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National Security Act, 1980

NSA के तहत किसी व्यक्ति को आतंकवाद को बढ़ावा देने, सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने, या राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने जैसी गतिविधियों के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। एनएसए के तहत किसी को हिरासत में लेने का निर्णय राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, और व्यक्ति को 12 महीने तक बिना मुकदमे या आरोप के हिरासत में रखा जा सकता है।

NSA भारत में विवादास्पद रहा है, आलोचकों का तर्क है कि इसका उपयोग राजनीतिक असंतोष को दबाने और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि, अधिनियम के समर्थकों का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने और आतंकवाद के कृत्यों और देश के लिए अन्य खतरों को रोकने के लिए यह आवश्यक है। एनएसए का उपयोग न्यायिक समीक्षा के अधीन है, और हिरासत में लिया गया व्यक्ति एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष और अदालतों में अपनी नजरबंदी को चुनौती दे सकता है।


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