Kya Hoti hai Dhara 146-147-148-149 In Hindi Punishment | Bail

Kya Hoti hai Dhara 146-147-148-149 in hindi
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Kya Hoti hai Dhara 146-147-148-149 in hindi : Indian Penal Code Section 146,147,148,149 IPC | Punishment | Bail In Hindi

धारा 146 :

भारतीय दंड सहिंता की धारा 146 दंगों से संबधित है। यानि पांच या पांच से ज्यादा लोग की समान्य उदेश से कोई गैरकानूनी काम या किसी इंसान को मारपीट करते हैं या किसी सरकारी या प्राइवेट प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ करते हैं उसको नुकसान पहुंचते हैं तो ये भारतीय दंड सहिंता की धारा 146 के तहत अपराध है। ध्यान रहे ये दंगे तभी माने जायेंगे अगर उस भीड़ में शामिल सभी लोगों का मकसद एक ही हो।

ऐसा नहीं कि जो 10 – 15 लोग इकठे दंगे करने आये थे उनमे से कोई दूसरी तरफ यानि अपनी किसी से निजी दुश्मनी के तहत किसी अन्य पर हमला करता है तो जो अलग हमला कर रहा है उस अकेले पर अलग से धाराएं लगेगी। इसका उन दस बारह लोगो से कोई सबंध नहीं माना जायेगा।

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Indian Penal Code Section 146-147-148-149 in hindi

धारा 147 : Kya Hoti hai Dhara 146-147-148-149 in hindi

भारतीय दंड सहिंता की धारा 147 में दंगो की सजा के बारे में बताया गए है यानि जिन दंगो को धारा 146 में बताया गया है उनकी सजा के बारे में धारा 147 में बताया गया है। दंगे करने वालों को धारा 147 के तहत दो साल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। ये जमानतीय अपराध है।

धारा 148 :

धारा 148 में दंगों में जानलेवा हथियारों के प्रयोग के बारे में बताया गया है , यानि जो दंगा करने वाले लोग हों उनके पास अगर जानलेवा हथियार हो तो उस मामले में धारा 148 लगाई जाती है। जैसे चाकू , दातर , या कोई रिवाल्वर आदि। इसमें तीन साल तक की सजा का प्रावधान है।

धारा 149 :

धारा 149 में दंगे करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर सामान चार्ज के बारे में बताया गया है। यानि जो कोई दंगे में शामिल है उस पर सभी लोगों एक समान धाराएं लगेगी।

Kya Hoti hai Dhara 146-147-148-149 in hindi
Indian Penal Code IPC

जैसे कोई पांच या सात लोग शामिल है वो किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं या किसी की मारपीट कर रहे हैं लेकिन उनमे दो लोग ऐसे हैं जो उनके साथ तो आये थे लेकिन कुछ नहीं कर रहे बस खड़े हैं फिर भी उन पर उन मारपीट कर रहे लोगों या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे लोगों पर लगने वाली धाराएं ही लगेगी।

यानि उनकी सजा भी एक जैसी ही होगी। जैसे उनमे से दो लोगों ने मिलके मर्डर कर दिया , या किसी पर जानलेवा हमला कर दिया तो सभी पर मर्डर की धारा 302 व 307 के तहत सजा होगी।

हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपरोक्त धाराओं की सामान्य जानकारी मिल गयी होगी , इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने निकटतम अधिवक्ता से सम्पर्क कर सकते हैं। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारी वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद !


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