Indian Penal Code Section IPC 174 in Hindi – धारा 174 क्या है जानिए पूरी जानकारी हिंदी में
Indian Penal Code Section IPC 174 in Hindi – धारा 174 क्या है जानिए पूरी जानकारी हिंदी में
इस भाग में हमने भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 174 के बारे में बताया है भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 174 का उदेश्य ऐसे किसी व्यकित को सजा देना का प्रावधान करती है जो कोई किसे लोक सेवक , या न्यालय द्वारा समन , या बुलाये जाने पर वहां उपश्तिथ नहीं हो इस मामले में उस व्यकित को धारा 174 के तहत सजा दी जाती है|
क्यूंकि यह न्यालय या लोक सेवक की अवमानना का मामला बनता है| इस दण्ड सहिंता के तहत 1 वर्ष का कारावास हो सकता है इसके साथ ही 500 रुपये तक के आर्थिक दण्ड का भी प्रावधान किया गया है, ये जुर्माना 500 अधिक नहीं हो सकता हालाँकि न्यालय आरोपी के जुर्म की घंभीरता को देखते हुए जुर्माना बढ़ा कर 1000 रूपये तक कर सकते हैं यह एक जमानती अपराध है |
धारा 174 वकील की जरूरत
इस धारा के तहत वकील की जरूरत पड़ती है क्यूंकि धारा 174 के तहत अपराध को बहुत गंभीर माना जाता है इसमें न्यालय या लोक सेवक की अवमानना का मामला बनता है ,इस लिए जो इस मामले का निपुन वकील हो वो इस मामले से आरोपी व्यकित को बचा सकता है इस लिए इस मामले में अनुभवी वकील की जरूरत पड़ती ही है|
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