How to File RTI Online-offiline – RTI आवेदन कैसे करते हैं? Right to Information
How to File RTI Online-offiline – RTI आवेदन कैसे करते हैं? Right to Information
RTI का मतलब (Right to Information)सूचना का अधिकार है। यह भारत में एक अधिनियम है जो नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और 12 अक्टूबर, 2005 को प्रभाव में आया।
आरटीआई(Right to Information) अधिनियम के तहत, भारत का कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना का अनुरोध कर सकता है। जानकारी सार्वजनिक हित या चिंता के किसी भी मामले से संबंधित हो सकती है, जैसे शासन, विकास और नीतिगत निर्णय।
अधिनियम यह भी अनिवार्य करता है कि सार्वजनिक प्राधिकरण इस तरह से रिकॉर्ड बनाए रखें जिससे सूचना की आसान पहुंच और प्रसार की सुविधा हो। इसके लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर और आवेदक द्वारा अनुरोधित प्रारूप में मांगी गई जानकारी प्रदान करने की भी आवश्यकता होती है।
आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य सरकार और सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। यह नागरिकों को सार्वजनिक अधिकारियों और अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम बनाता है। यह अधिनियम भ्रष्टाचार, कुशासन और अन्य जनहित के मुद्दों को प्रकाश में लाने में सहायक रहा है।How to File RTI Online/ offiline
How to File an RTI : आरटीआई कैसे दाखिल करें ?
RTI का मतलब सूचना का अधिकार है। यह भारत में एक अधिनियम है जो नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है। आरटीआई दाखिल करने के चरण यहां दिए गए हैं:
- सार्वजनिक प्राधिकरण की पहचान करें: आपको पहले उस सार्वजनिक प्राधिकरण की पहचान करने की आवश्यकता है जिसके पास आपकी आवश्यक जानकारी है। यह कोई भी सरकारी विभाग, एजेंसी या कार्यालय हो सकता है।
- आवेदन लिखें: आप आरटीआई आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से दाखिल कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन दाखिल कर रहे हैं, तो आपको एक सादे कागज पर या सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए निर्धारित प्रारूप पर एक औपचारिक आवेदन लिखना होगा। यदि आप ऑनलाइन दाखिल कर रहे हैं, तो आप आरटीआई पोर्टल (https://rtionline.gov.in/) के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं।
आवेदन में, आपको निम्नलिखित विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है: How to File RTI Online-offiline
- आपका नाम और संपर्क विवरण
- आप जिस लोक प्राधिकरण से जानकारी मांग रहे हैं उसका नाम और पता
जो जानकारी आप विस्तार से चाह रहे हैं - वह प्रारूप जिसमें आप जानकारी चाहते हैं (जैसे, हार्ड कॉपी, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी, आदि)
- आपका हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
- शुल्क का भुगतान करें: आपको अपने आरटीआई आवेदन के साथ शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है। यदि आप गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी के हैं, तो आपको शुल्क से छूट दी जा सकती है।
- आवेदन जमा करें: एक बार जब आप आवेदन भर देते हैं और शुल्क का भुगतान कर देते हैं, तो आपको इसे सार्वजनिक प्राधिकरण को जमा करना होगा। यदि आप आवेदन ऑफलाइन जमा कर रहे हैं, तो आप ऐसा डाक, हस्त-वितरण या ईमेल द्वारा कर सकते हैं। यदि आप आवेदन ऑनलाइन जमा कर रहे हैं, तो आप आरटीआई पोर्टल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं।
- अनुवर्ती कार्रवाई: सार्वजनिक प्राधिकरण को 30 दिनों के भीतर आपके आवेदन का जवाब देना आवश्यक है। यदि आपको 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं मिलता है, तो आप प्रथम अपील दायर कर सकते हैं। अगर आपको अपनी पहली अपील का जवाब नहीं मिलता है, तो आप सूचना आयोग के पास दूसरी अपील दायर कर सकते हैं।
To file an RTI offline, you can follow these steps:
- सार्वजनिक प्राधिकरण की पहचान करें: सबसे पहले, आपको उस सार्वजनिक प्राधिकरण की पहचान करने की आवश्यकता है जिसके पास आपकी आवश्यक जानकारी है।
- आरटीआई आवेदन लिखें: आपको एक सादे कागज पर या सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए निर्धारित प्रारूप पर एक औपचारिक आवेदन लिखना होगा। आवेदन में निम्नलिखित विवरण शामिल होना चाहिए:
- आपका नाम और पूरा पता (ईमेल और फोन नंबर सहित)
आप जिस लोक प्राधिकरण से जानकारी मांग रहे हैं उसका नाम और पूरा पता जो जानकारी आप विस्तार से चाह रहे हैं - वह प्रारूप जिसमें आप जानकारी चाहते हैं (जैसे, हार्ड कॉपी, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी, आदि)
- आपका हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
- शुल्क का भुगतान करें: आपको अपने आरटीआई आवेदन के साथ शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर या कोर्ट फीस स्टैम्प के रूप में किया जा सकता है। शुल्क राशि सार्वजनिक प्राधिकरण और मांगी गई जानकारी के प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकती है। यदि आप गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी के हैं, तो आपको शुल्क से छूट दी जा सकती है।
- आवेदन जमा करें: आप आरटीआई आवेदन डाक या हाथ से जमा कर सकते हैं। यदि आप डाक द्वारा आवेदन जमा कर रहे हैं, तो आपको पावती देय के साथ पंजीकृत डाक द्वारा भेजना चाहिए। यदि आप आवेदन हाथ से जमा कर रहे हैं, तो आपको जमा करने के प्रमाण के रूप में सार्वजनिक प्राधिकरण से एक रसीद प्राप्त करनी चाहिए।
- अनुवर्ती कार्रवाई: सार्वजनिक प्राधिकरण को 30 दिनों के भीतर आपके आवेदन का जवाब देना आवश्यक है। यदि आपको 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं मिलता है, तो आप प्रथम अपील दायर कर सकते हैं। अगर आपको अपनी पहली अपील का जवाब नहीं मिलता है, तो आप सूचना आयोग के पास दूसरी अपील दायर कर सकते हैं।
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