भारतीय दंड सहिंता की धारा 376 क्या है-What is section 376 of indian penal code in hindi

What is section 376 of indian penal code in hindi
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भारतीय दंड सहिंता की धारा 376 क्या है-What is section 376 of indian penal code in hindi

भारतीय दंड सहिंता की धारा 376 किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपी पर लगाई जाती है। क्यूंकि बलात्कार करना भारतीय कानून की दंड सहिंता के तहत एक गंभीर अपराध है। धारा 376 के तहत जुर्म साबित होने पर आरोपी को सात वर्ष से लेकर 20 साल की सजा / आजीवन कारावास साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। यह एक गैर जमानती अपराध व् समझौता करने योग्य नहीं है।


धारा 376 क्या है:-what is section 376 of indian penal code

किसी महिला के साथ बलात्कार करना चाहे वो किसी भी उम्र की हो भारतीय दंड सहिंता के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। आपसी सहमति से बना संबंध बलात्कार की श्रेणी में नहीं माना जायेगा यानि कोई महिला सहमति से संबंध बनने के बाद अगर रिश्ते टूटते है तो उस व्यकित पर बलात्कार का आरोप नहीं लगा सकती। आइए जानते हैं भारतीय दंड सहिंता की धारा 376 के बारे में विस्तार से :-

धारा 376 में कितनी सजा होती है:-What is the punishment in section 376

किसी महिला के साथ बलात्कार होने पर पुलिस द्वारा शिकायत में आरोपी के खिलाफ धारा 376 के तहत मामला दर्ज़ किया जाता है ये एक गंभीर जुर्म है व् समझौता करने योग्य नहीं है इसमें जमानत भी आसानी से नहीं मिलती ये सत्र न्याधीश द्वारा विचार करने योग्य है। इसमें कम से कम 10 वर्ष से लेकर 20 साल की कड़ी सजा व आर्थिक दंड का प्रावधान है।

धारा 376 अपनी नाबालिग पत्नी से संबंध बनाने पर भी लागु होती है , एक फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था की कम उम्र की लड़की से जब विवाह होता है तो उसके साथ किया गया सम्भोग भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा चाहे संबंध उसकी सहमति से भी क्यों न बना हो।


धारा 375 में परिभाषित:- Defined in section 375

धारा 375 में बलात्कार के बारे में प्रभाषित किया गया है कि जब कोई पुरुष किसी महिला से उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसके साथ जोर जबरदस्ती करके या किसी प्रकार से धोखे में रख कर या कोई नशीली दवा या उसके होस में नहीं होने पर उसके साथ संबंध बनता है तो उसके भारतीय दंड सहिंता की धारा 376 के तहत गंभीर अपराध माना जायेगा जिसमे कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।

1860 की धारा 376 में कुछ उपधारएँ भी जोड़ी गयी हैं- Certain provisions in section 376

  • धारा 376 (क) :- अगर कोई व्यकित अपनी पत्नी से अलग रहने के दौरान उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हुए सबंध बनता है तो उसे बलात्कार माना जायेगा , उसके खिलाफ धारा 376 (क) तहत केस दर्ज़ होगा जिसमे दो वर्ष की सजा व आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है।
  • धारा 376 (ख) :- अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने हिरासत में रहते हुए किसी महिला के साथ सबंध बनाता है तो उसे भी बलात्कार माना जायेगा उसे पांच साल की सजा व आर्थिक दंड से दंडित किया जायेगा।
  • धारा 376 (ग ) :- जब कोई सरकारी अधिकारी रिमांड , हिरासत , जेल या कोई बालिका ग्रह का अधिकारी हिरासत में किसी महिला जो उसके अधीन है से सबंध बनाए है तो उसे धारा 376 (ग ) के तहत उसे पांच साल से 10 साल तक की सजा साथ ही जुर्माने से दंडित किया जायेगा।
  • धारा 376 (घ ) :- जब किसी स्त्री से एक या एक से अधिक व्यकितों द्वारा संभोग किया जाता है तो उस मामले में धारा 376 (घ) के तहत मामला दर्ज़ होता है इसमें उस प्रत्येक व्यकित को ये माना जायेगा की उसने स्त्री के साथ बलात्कार किया है जो उस ग्रुप में शामिल रहा हो इसमें 20 साल की कठोर सजा व आर्थिक दंड जिसमे पीड़ित स्त्री का पुनर्वास व उसका चिकत्सा का खर्चा भी शामिल हो सकता है देना होगा।

हम उम्मीद करते हैं आपको धारा 376 के बारे में जानकारी मिली होगी , यहां इस धारा के बारे में साधारण जानकारी दी गयी है जो अलग अलग केसों के अनुसार उसकी व्यख्या अलग हो सकती है इसलिए अधिक जानकारी के लिए अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर लें। ऐसी अन्य जानकारियों व देश दुनियां की खबरों के लिए बने रहें इस वेबसाइट के साथ। धन्यवाद !


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