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Indian Penal Code IPC 315 In Hindi
जन्म से पहले या जन्म के बाद बच्चों की हत्या पर कानून
Indian Penal Code IPC 315 In Hindi – भारतीय दंड सहिंता में किसी बच्चे की जानभूझ कर हत्या करना या जन्म से पहले ही उसको किसी तरिके से खत्म करने पर सजा का प्रावधान है। इसमें भारतीय दंड सहिंता की धारा 315 के तहत कार्यवाई की जाती है। इंडियन पीनल कोड 315 में शिशु हत्या को क्राइम माना गया है।
क्या कहती है धारा 315
आईपीसी 315 के अनुसार बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के बाद उसकी मृत्यु कराने के आशय से किया गया कार्य शामिल है। जो कोई भी बच्चे के जन्म से पहले उस बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकने के इरादे से कोई कार्य करता है, या उसके जन्म के बाद उसकी मृत्यु का कारण बनता है, और ऐसे कार्य से उस बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकता है, या उसे मरवा देता है | Indian Penal Code IPC 315 In Hindi
उसके जन्म के बाद, यदि इस तरह का कृत्य मां के जीवन को बचाने के उद्देश्य से नेकनीयती से नहीं किया जाता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है।
Indian Penal Code IPC 315 In Hindi
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यह धारा बच्चे के जन्म से पहले या बाद में जानबूझ कर उसकी मौत का कारण बनने के आपराधिक कृत्य को संबोधित करती है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के बाद उसकी मृत्यु का कारण बनने के इरादे से कोई कार्य करता है, और यदि वह कार्य सद्भावपूर्वक मां के जीवन को बचाने के लिए नहीं किया जाता है, तो उन्हें दंडित किया जा सकता है। दस वर्ष तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों। Indian Penal Code IPC 315 In Hindi
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यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह धारा विशेष रूप से उन मामलों पर लागू होती है जिनमें बच्चे को जानबूझकर जीवित पैदा होने से रोकना या जन्म के बाद उसकी मृत्यु का कारण बनना शामिल है। अधिनियम के आसपास के इरादे और परिस्थितियों पर कानूनी कार्यवाही के दौरान विचार किया जाएगा।
आईपीसी में शिशुहत्या से संबंधित धाराओं के बारे में सटीक और अद्यतित जानकारी प्राप्त करने के लिए भारतीय दंड संहिता के पूर्ण पाठ से परामर्श करने या कानूनी सलाह लेने की सलाह दी जाती है।