कटे – फ़टे नोट यहां बदलें , केंद्रीय रिजर्व बैंक ने जारी किये नए नियम ! Where to exchange mutilated notes
आज की इस पोस्ट में हम ऐसी समस्या की बात करेंगे जिसका हमे कभी न कभी जरूर सामना करना पड़ता है , जी हाँ , जब हमारे पास कोई कटा या फटा नोट आ जाता है तो वो हमारे लिए मुसीबत बन जाता है क्यूंकि उसको कोई नहीं लेता ऐसा सिकों के साथ भी होता है कोई भी दुकानदार ज्यादा सीके लेना पसंद नहीं करता जिसे हमारी समस्या बढ़ जाती है क्यूंकि होते तो वहीं पैसे ही है पर हमारे पास पैसे होने के बावजूद भी दुकानदार हमे कोई चीज़ देने से मना कर देते हैं। आज इस पोस्ट में इसके बारे में ही चर्चा करेंगे।
क्या है आरबीआई की गाइडलाइंस:-
आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडियन ने साल 2009 में नोट बदलने संबंधी कुछ नियम बनाये थे इनको जुलाई 2018 में फिर से लागु किया गया था और 2019 में इन्हे कुछ ओर नियमों के साथ अपडेट किया गया था। आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार कटे फ़टे नोट किसी भी बैंक से बदले जा सकते हैं बस ये ध्यान देना होगा कि एक दिन में नोट के 20 टोटे व 5000 तक की ही रकम बदली जा सकती है , अगर आपको इसे ज्यादा नोट बदलाने है तो आपको कुछ फीस देनी होगी वो भी आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस में जारी की है। बैंको को ये आदेश दिया गया है कि वो बैंको के बाहर एक बोर्ड भी लगाए जिस पर लिखा हो , यहां पर कटे फ़टे नोट बदले जाते हैं।
नोट न बदलने पर यहां शिकायत करें:-
अब बात आती है कि अगर कोई दुकानदार या बैंक ये कटे -फ़टे नोट लेने से मना करे तो हम इसकी शिकायत कहाँ दर्ज़ कराएं , आपको बता दें कि पुरे देश में आरबीआई के 15 के करीब रीजनल ऑफिस हैं और 25 से ज्यादा सब ऑफिस हैं इनमे कहीं पर भी आप शिकायत दर्ज़ करा सकते हैं , लेकिन शिकायत के लिए आपके पास उस बैंक या दुकानदार के खिलाफ सबूत होने चाहिए , आप उसे लिखत में ले सकते हैं कि वो कटे -फ़टे नोट लेने से मना कर रहा है आप उसकी फोटो या वीडियो भी बना सकते हैं , अगर आपको नहीं पता कि आपके आसपास आरबीआई का रीजनल ऑफिस कहाँ है तो आप गूगल पर आसानी से सर्च कर सकते हैं।
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