रंजीत सिंह मर्डर मामला : बाबा राम रहीम व अन्य को उम्र कैद की सजा व जुर्माना
पंचकूला: पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में कल रंजीत सिंह हत्या मामले की सुनवाई हुई , इस सुनवाई में सीबीआई कोर्ट का फैसला बाबा राम रहीम व अन्य के खिलाफ आया है। अदालत ने बाबा राम रहीम व अन्य दोषियों को उम्र कैद की सजा राम राम रहीम को 31 लाख जुर्माना व अवतार सिंह पर 75 हज़ार , सबदील पर एक लाख 50 हज़ार , जसबीर सिंह पर एक लाख 25 हज़ार ,कृष्ण कुमार पर 1 लाख 25 हज़ार रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की आधी राशि रंजीत सिंह के परिजनों को देने होगी। वहीं बचाव पक्ष की और से इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही गयी है।
इन धाराओं के तहत सुनाई गयी सजा –
कोर्ट ने 120 आईपीसी , 302 आईपीसी के तहत उम्र कैद सजा सुनवाई व 3 लाख रूपये जुर्माना लगाया , अगर जुर्माना नहीं जमा करवाया तो 2 साल तक की अतरिक्त सजा होगी | वहीं आईपीसी 506 और 120 बी के तहत 3 साल की सजा और एक लाख रूपये जुर्माना , जुर्माना नहीं देने पर सजा 6 महीने तक बढ़ाई जाएगी।
19 साल पुराना है मामला
सीबीआई की पंचकूला कोर्ट ने 19 पहले के रंजीत हत्या केस में गुरमीत राम रहीम व अन्य अवतार सिंह , सबदील , जसबीर सिंह , कृष्ण कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई। बाबा राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये जबकि अन्य व्यतिगत रूप से पेश हुए। मामले की सुनवाई सीबीआई कोर्ट के जज सुशिल गर्ग ने की। जज ने पहले कहा कि उन्हें किसी मोहित गुप्ता ने धमकी भरी चिठ्ठी भेजी है जो कि सरासर गलत है व अदालत की अवमानना है। इस पर बाबा राम रहीम ने कहा कि उनका उस मोहित गुप्ता से कोई सबंध नहीं है उस पर अदालत पहले भी 50 हज़ार का जुर्माना कर चुकी है।
हाई कोर्ट में देंगे चुनौती – बचाव पक्ष
बाबा राम रहीम ने अदालत से जेल से ही वीडियो के जरिये लोगों को नशा मुक्ति के लिए जागरूक करने की इजाजत मांगी थी लेकिन अदालत ने कहा कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता , इसका फैसला सरकार व उच्च कोर्ट से लिया जा सकता है। बचाव पक्ष के वकील अजय बर्मन ने कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जायेंगे , क्यूंकि एक ही व्यकित के ब्यान से सारे फैसले लिए जा रहे हैं और ये व्यकित भी कई बार अपने ब्यान बदल चूका है , उन्होंने कहा कि हमे हाई कोर्ट से इंसाफ जरूर मिलेगा।
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