Kya India Me face cover karna kanooni jurm hai | Is it illegal to wear a face cover in India?
फेस कवर करने को लेकर भारतीय कानून के अनुसार नियम क्या हैं |
Kya India Me face cover karna kanooni jurm hai – अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है हर कोई गर्मी या लू से बचने के लिए अपने चेहरे को ढकता है यानि किसी मास्क या कपड़े का इस्तेमाल करता है | लेकिन पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति फेस कवर करता है तो उसको नियमों अनुसार कारवाई का सामना करना पड़ेगा | आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या भारत में कानून के अनुसार मास्क पहनने या फेस कवर करने से चालान हो सकता है ? इसके क्या नियम है |
क्या भारत में फेस कवर करके चलना गलत है ? क्या इसका चालान पुलिस कर सकती है ?
भारत में फेस कवर पहनकर चलना कानूनी रूप से गलत नहीं है, लेकिन अगर आपकी फेस कवर आपकी दृष्टि को कम करता है या आप ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको चालान किया जा सकता है।
भारतीय ट्रैफिक नियमों के अनुसार, एक बाइकर फेस कवर या हेलमेट पहन सकता है जो स्थानों पर विभिन्न होता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट नियमों के अनुसार, बाइक पर सवार होने वाले लोगों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है, लेकिन फेस कवर या मास्क पहनने का कोई जिक्र नहीं है।
इसलिए, अगर कोई पुलिस अधिकारी आपको फेस कवर पहनने के लिए चालान करता है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि भारतीय ट्रैफिक नियमों में इसकी कोई विशेष प्रतिबंधिता नहीं है। Kya India Me face cover karna kanooni jurm hai
हालांकि, अगर कोई असामाजिक तत्व फेस कवर का इस्तेमाल करता है, तो वह कानूनी दंडों का सामना कर सकता है। लेकिन फेस कवर का उपयोग करने वाले सभी लोगों को आमतौर पर इस तरह के दंड से प्रभावित नहीं किया जाता है। भारत में कुछ राज्यों में, फेस कवर का उपयोग बाइक चलाते समय वास्तविक निर्धारित है और उन राज्यों के कानून व्यवस्थापक द्वारा अपनाए जाने वाले नियमों का पालन करना चाहिए। फेस कवर का उपयोग एक सुरक्षा उपाय हो सकता है, इसलिए उसे सुरक्षा के लिए उपयोग करना अधिक उपयुक्त हो सकता है। तो, संभवतः फेस कवर का उपयोग करने से पहले, स्थानीय कानून के नियमों का पालन करना जरूरी होगा।
क्या धारा 144 के तहत फेस कवर करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है ? Kya India Me face cover karna kanooni jurm hai
धारा 144 के तहत फेस कवर करने पर सीमित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसका मकसद हो सकता है कि असामाजिक तत्वों या दुष्कर्मियों को पहचाना आसान हो जाए ताकि अपनी सुरक्षा को बनाए रखा जा सके। लेकिन ऐसे प्रतिबंध को लागू करने से पहले, संबंधित विधिक अधिकारियों को उचित पैमाने पर लोगों के अधिकारों का सम्मान करते हुए, उनके स्वास्थ्य और आवश्यकताओं के बारे में विचार करना आवश्यक होता है।
बता दें कि ये तभी प्रतिबंध होगा जब किसी विशेष राज्य या जिले में जिलाधिकारी द्वारा धारा 144 लागु की गयी हो , उसके अनुसार ये बताया गया हो कि राज्य या जिले में dhara144 के तहत इतने समय या इतने दिनों के तहत अन्य पाबंदियों सहित फेस कवर करना भी मना होगा . ये धारा कोई पुलिस अधिकारी मौके पर लागु नहीं कर सकता बल्कि जिला अधिकारी द्वारा लागु किये अनुसार होती है |
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