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Firozpur Young Man Killed in Alleged Beadbi Case
फ़िरोज़पुर : बेअदबी के आरोप में युवक की तलवारों से काट कर हत्या
फ़िरोज़पुर : पंजाब के फिरोजपुर जिला के गांव बडाला में एक युवक की गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के आरोप में ग्रामीणों द्वारा पीट-पीट कर हत्या कर दी। गुस्साए ग्रामीणों ने युवक पर तलवारों से भी वार किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुश्किल से युवक को ग्रामीणों के चुंगल से छुड़ा पास के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जहाँ डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 22 वर्षीय बक्शीस सिंह के तोर पर हुई है।
मिली जानकारी अनुसार मृतक के परिजनों ने बताया कि बखसीस दो बहनों का इकलौता भाई था। यह मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजरा करता था। वह मानसिक तौर से बीमार था। परिजनों ने कहा अगर इसने कोई गलती की थी तो उसे कानूनी सजा मिलनी चाहिए थी लेकिन इस तरह पीट -पीट कर मार देना भी एक संगीन जुर्म है। परिजनों ने आरोपी लोगों पर सख्त कारवाई की मांग की है। जानकारी मुताबिक ग्रामीणों ने पुलिस की मौजूदगी में ही युवक को बुरी तरह से मारा था। हालाँकि पुलिस ने छुड़वाने की काफी कोशिश की लेकिन ग्रामीण ज्यादा थे इसलिए पुलिस युवक को उनसे बचाने में नाकाम रही।
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डीएसपी सुखविंदर सिंह ने बताया कि करीब 01:30 बजे बख्शीस सिंह पुत्र लखविंदर सिंह वासी गांव टल्ली गुलाम ने पहले गुरुद्वारा साहिब के लंगर हाल में लंगर खाया इसके बाद उसने गुरु ग्रंथ साहिब के अंगों की बेअदबी की , जिसका पता चलने पर ग्रामीण भी जुटने लगे फिर उन्होंने युवक पर लाठी -डंडो से हमला कर उसको बुरी तरह से घायल कर दिया। जिसके बाद पुलिस टीम ने उनसे हस्पताल पहुंचाया जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस आगे की कारवाई कर रही है।
बेअदबी के मामले: कानून और समाजिक सुधार की आवश्यकता
पंजाब में श्री गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले एक चिंताजनक हक़ीक़त हैं, जिनमें मासूम लोगों की जान और धार्मिक भावनाओं का अपमान होता है। हाल ही में फिरोजपुर में एक युवा को ग्रामीणों ने बेअदबी के आरोप में पीट-पीट कर मार दिया है, जो एक शर्मनाक घटना है। इस तरह के हिंसक बर्ताव करने वाले लोगों का कानून अपने हाथ में लेना, बिना किसी जाँच के, एक सामाजिक बीमारी का प्रमाण है। बेअदबी करने पर शासन द्वारा निर्धारित कानूनी कार्यवाही और सज़ा का प्रावधान है, जिसे दंडीक अधिनियम के तहत किया जाता है।
जिस भीड़ ने युवक को मारा है, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी और उन्हें सख्त से सख्त दंड दिया जाएगा। इस प्रकार के घटनाओं से समाज को जागरूक होना चाहिए और एकता और समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। IPC के तहत, धार्मिक आहमदानों के खिलाफ कार्यवाही के अधिनियम के धारा 295A, जो धार्मिक भावनाओं के अपमान पर दंडित करता है, इस प्रकार के मामले में लागू होता है। इसी तरह, फिरोजपुर घटना में व्यक्ति के कत्ल के इल्ज़ाम में, IPC की धारा 302 या 304 लागू की जा सकती है, जिनमें जनविरोधी अपराध और हत्या का इल्ज़ाम लगाया जाता है।