Fazilka Gandhi Nagar News Today : गांधी नगर में पुरानी मस्जिद पर कब्जे का प्रयास लोगों ने 3 को पकड़ पुलिस को सौंपा ,अन्य फरार
गांधी नगर में पुरानी मस्जिद पर कब्जे का प्रयास लोगों ने 3 को पकड़ पुलिस को सौंपा ,अन्य फरार
फाजिल्का : स्थानीय गांधी चौक के पास बनी एक पुरानी मस्जिद पर अचानक कुछ लोगों ने धावा बोल दिया ,शोर सुनकर आसपास के लोग इकठा हो गए और संदिग्धों को काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया। Fazilka Gandhi Nagar News Today
अनिल वाट्स निवासी गांधी नगर फाजिल्का ने बताया कि फाजिल्का के गांधी चौक में पुरानी मस्जिद बनी है ,जहां पर सुबह लगभग 5 बजे सलमान शीशे वाला व् उसका भाई व् 10 /12 अज्ञात व्यकित उसकी रिहाइशी जगह की चारदीवारी तोड़कर गैरकानूनी तरीके से जबरदस्ती कब्जा करने की नियत से दाखिल हो गए और उन्होंने क्षेत्र के माहौल को खराब करने की कोशिश की। Fazilka Gandhi Nagar News Today
मोहल्लावासियों ने रोका तो हमलावरों ने निकालीं पिस्तौलें ,जान से मारने की धमकियां दीं
मोहलेवालों ने देखकर उनको रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने पिस्तौलें निकाल लीं और कहने लगे कि वह इस जगह को नमाज पढ़ने के लिए इस्तेमाल करना कहते हैं और अगर कोई बीच में आया तो गोली मार देंगे। इस मोके पर इकठा हुए लोगों और बढ़ती भीड़ देखकर 5 -7 व्यकित भाग गए और तीन को लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। Fazilka Gandhi Nagar News Today
पीड़ित का आरोप Fazilka Gandhi Nagar News Today
कुछ दिन पहले धमकी मिली थी ,आरोपियों पर कार्रवाई हो -अनिल वाट्स ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसने गुरमुख सिंह से साल 2008 को रिहाइशी जगह की खरीद की थी और इस जगह का कुछ हिस्सा उसके नाम हो चूका है और कुछ जगह उसके नाम होनी रहती है और इस जगह पर काफी समय से रहता आ रहा और मोके पर भी इस जगह में उसका ही कब्जा है ,उक्त आरोपियों का इस में कोई तालुक नहीं है।
वो माहौल खराब करने की कोशिश करना चाहते हैं अपनी दी गई धमकी को पूरा करना चाहते हैं ,उन सभी आरोपियों को पकड़ कर बनती कार्यवाई की जाए जिससे इलाके का माहौल खराब न हो।
गैरकानूनी तरीके से जबरदस्ती कब्जा करने पर भारतीय कानून
भारत में, संपत्ति के अवैध और जबरन कब्जे से संबंधित कानून भारतीय दंड संहिता (IPC) और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) द्वारा शासित है। IPC के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो किसी और की संपत्ति पर बल या धमकी का उपयोग करके, या अवैध रूप से सही मालिक को बेदखल करके कब्जा करता है, वह आपराधिक अतिचार का अपराध कर रहा है। यह एक दंडनीय अपराध है और कानूनन दंडनीय है। Fazilka Gandhi Nagar News Today
सीआरपीसी शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया और ऐसे मामलों में पुलिस और अदालत द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में बताती है। यदि अवैध और जबरन कब्जे के संबंध में शिकायत की जाती है तो पुलिस मामला दर्ज करने के लिए बाध्य है, और वे मामले की जांच करने और आवश्यक होने पर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।
एक बार मामला दर्ज हो जाने के बाद, अदालत मामले की सुनवाई करेगी और यह तय करेगी कि अभियुक्त आपराधिक अतिचार के अपराध का दोषी है या नहीं। यदि अभियुक्त दोषी पाया जाता है, तो अदालत सजा दे सकती है, जिसमें कारावास और/या जुर्माना शामिल हो सकता है। अदालत आरोपी को संपत्ति खाली करने और उसके असली मालिक को वापस करने का आदेश भी दे सकती है। Fazilka Gandhi Nagar News Today
अंत में, भारतीय कानूनी प्रणाली किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान करती है जो गैरकानूनी रूप से और जबरन किसी और की संपत्ति रखने का दोषी पाया जाता है।
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