आधे पंजाब पर हुआ बीएसएफ का कब्ज़ा अब 50 किलोमीटर एरिया तक कर सकेगी बीएसएफ कोई भी कारवाई

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New Delhi : ग्रह मंत्रालय ने एक फैसले में बीएसएफ की शक्तियां बढ़ा दी हैं। अब बीएसएफ बॉर्डर एरिया में 50 किलोमीटर तक कोई भी कारवाई बिना किसी परमिशन के कर सकेगी। पहले ये एरिया 15 किलोमीटर तक था। अब बीएसएफ कहीं भी गिरफ्तारी , जब्ती , तलाशी ले सकती है उसे अब किसी भी मजिस्ट्रेट के आर्डर की जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि ग्रह मंत्रालय के इस फैसले से लगभग आधे पंजाब पर प्रभाव पड़ेगा क्यूंकि पंजाब के अधिकतर जिले बॉर्डर एरिया से लगते हैं।


इस फैसले से सरहदी जिले पठानकोट , गुरदासपुर , अमृतसर , तरनतारन , फ़िरोज़पुर , फाजिल्का जिले लगभग बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में आ जायेंगे। अब बीएसएफ के सबसे निचले रैंक का अधिकारी भी कोई कारवाई कर सकेगा। ये कारवाई छापे , तलाशी व जब्ती भी हो सकती है। हालाँकि कि केंद्र सरकार के इस फैसले का हर तरफ विरोध हो रहा है।

विपक्षी नेताओं ने जताया विरोध

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि ये संघीय ढांचे पर हमला है हम तर्कहीन फैसले की निंदा करते हैं। चन्नी ने कहा कि ये फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ ने चन्नी से सवाल करते हुए पूछा कि क्यों चन्नी ने आधा पंजाब केंद्र को सौंप दिया है ? उन्होंने कहा कि चन्नी को कोई मांग करने से पहले सोचना चाहिए था। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया उन्होंने कहा कि ये स्वागतयोग फैसला है क्यूंकि हमारे जवान जम्मू कश्मीर में शहीद हो रहे हैं व पाकिस्तान से लगातार ड्रोन , हथियार सप्लाई हो रहे हैं इस फैसले से उन पर रोक लगेगी।

क्या है मुख्य कारण

इस फैसले का मुख्य कारण पाक द्वारा पंजाब के रस्ते ड्रोन के जरिये हथियार व नशीले पदार्थ भेजे जाते हैं कई ड्रोन 40 किलोमीटर एरिया से भी ज्यादा तक अंदर आ जाते हैं उन पर इस फैसले से रोक लगेगी क्यूंकि अब बीएसएफ 50 किलोमीटर एरिया तक सर्च अभियान चला सकेगी। क्यूंकि पिछले काफी दिनों से लगातार ड्रोन व टिफिन बम्ब मिलना शुरू हो चुके थे। ये नियम पंजाब , पशिचम बंगाल व आसाम में लागु होगा |


 


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