Bilkis Bano Case में दोषियों की सजा माफ़ी का फैसला Supreme Court ने रखा सुरक्षित

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Bilkis Bano Case में दोषियों की सजा माफ़ी का फैसला Supreme Court ने रखा सुरक्षित

नई दिल्ली : साल 2002 गुजरात दंगों में दुराचार की शिकार महिला बिलकिस बानो केस में सजा पाए दोषियों की समय पूर्व रिहाई व सजा माफ़ी सबंधी बानो द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर चुनौती पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बिलकिस बानो ने गुजरात सरकार के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमे इन 11 दोषियों की रिहाई की गयी।

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Supreme Court Of India

The Wire की खबर के अनुसार अगस्त में शुरू हुई 11 दिनों की सुनवाई के बाद गुरुवार को जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए गुजरात और केंद्र सरकार को उनके पास उपलब्ध मूल रिकॉर्ड जमा करने का निर्देश दिया। बानो की वकील सोभा गुप्ता ने भी गुजरात सरकार इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि सरकार ने इतना बड़ा जुर्म करने वालों के साथ काफी नरम रुख अपनाया है। वकील ने कहा कि गुजरात सरकार का उन्हें समर्थन देना काफी शर्मनाक है।


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