Indian law on overloading of vehicles | punishment fine वाहनों पर ओवरलोडिंग कर खतरे में नहीं डाल सकते लोगों की जान | धारा-194
कई बार वाहन चालक थोड़े से फायदे के लिए वाहनों में शमता से दोगुने यात्री चढ़ाते हैं। ऐसे में जहां यात्रियों को परेशानी होती है ,वहीं एक्ससीडेंट का खतरा बना रहता है। ट्रेफिक पुलिस और परिवहन विभाग अपने स्तर पर कार्रवाई करता है पर जागरूक नागरिक भी अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर कार्रवाई करवा सकते हैं।
मोटर व्हीकल एक्ट की धारा -194 के तहत ओवरलोडिंग करने पर वाहन मालिक को 20 हजार का जुर्माना हो सकता है। धारा-194 के तहत प्रति अतिरिक्त यात्री 1000 रूपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। बस के ऊपर सवारियां बैठाना अपराध है। पकडे जाने पर जुर्माना और परमिट रद्द करने की कार्रवाई हो सकती है।
जगह -जगह नहीं रोक सकते नॉन स्टॉप बसें Indian law on overloading of vehicles
ओवरलोडिंग करने के इलावा नॉन स्टॉप बसों को ड्राइवर -कंडक्टर अपनी मनमर्जी से किसी भी जगह नहीं रोक सकते। धारा 192 के तहत परमिट लेते वक्त तय सटेशन पर ही बस रोकनी जरुरी है। ऐसा नहीं करना सेवा दोष मन जायेगा। ज्यादा सवारियां बैठाने के लिए कई लोग अपनी गाड़ियों की बॉडी में बदलाव करवाते हैं। ओवरसाइज वाहन चलाने पर धारा -182 के तहत जुर्माने का नियम है।
परेशानी से बचने को कहां करें शिकायत Indian law on overloading of vehicles
बसों में तय संख्या से ज्यादा यात्रियों को सामान की तरह लादनेऔर नॉन स्टॉप बसों को कहीं पर भी रोकने से परेशान यात्री अपने शहर के आरटीए या सेकेट्री ट्रांसपोर्ट से शिकायत कर सकते हैं। परमिट के वायलेशन की जांच के बाद बस मालिक को जुर्माना या परमिट रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है।
शीला सोलंकी
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