सुप्रीम कोर्ट ने लगाई राहुल गाँधी की सजा पर लगाई रोक, क्या बीजेपी के लिए नई मुसीबत बनेंगे राहुल ?

SC stays conviction of Rahul Gandhi in defamation case
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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई राहुल गाँधी की सजा पर लगाई रोक , क्या बीजेपी के लिए नई मुसीबत बनेंगे राहुल ? SC stays conviction of Rahul Gandhi in defamation case

New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर शुक्रवार को रोक लगा दी, जिससे उनकी लोकसभा में वापसी का रास्ता साफ हो गया।

जस्टिस बीआर गवई, पीएस नरसिम्हा और संजय कुमार की पीठ ने गांधी की दोषसिद्धि और उसके बाद लोकसभा से अयोग्यता पर रोक लगाते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने कांग्रेस नेता को दो साल की अधिकतम सजा देने का कारण नहीं बताया था।

अदालत ने सूरत सत्र न्यायालय को निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील पर छह महीने के भीतर फैसला करने का भी निर्देश दिया।

गांधी को जुलाई 2022 में सूरत की एक अदालत ने 2019 में “मोदी उपनाम वाले चोरों” के बारे में उनकी टिप्पणी के लिए दोषी ठहराया था। कोर्ट ने उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई थी और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.

इस सजा के कारण गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति संसद का सदस्य बनने के योग्य नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश का मतलब है कि गांधी की अयोग्यता का आधार अब मौजूद नहीं है। वह अब लोकसभा में लौटने के लिए स्वतंत्र हैं।

स्थगन आदेश गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी राहत है। यह ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस को गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

स्थगन आदेश भाजपा के लिए भी एक झटका है, जो गांधी की सजा को भुनाने की कोशिश कर रही थी। भाजपा उम्मीद कर रही थी कि गांधी की अयोग्यता से कांग्रेस कमजोर होगी और आगामी चुनावों में भाजपा को मदद मिलेगी।

SC stays conviction of Rahul Gandhi in defamation case
Supreme Court of India

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया स्थगन आदेश भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और बीजेपी इस घटनाक्रम पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

  • अदालत ने गांधी की दोषसिद्धि और उसके बाद लोकसभा से अयोग्यता पर रोक लगा दी।
  • अदालत ने सूरत सत्र न्यायालय को निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील पर छह महीने के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया।
  • कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने गांधी को अधिकतम दो साल की सजा देने का कारण नहीं बताया है.
  • कोर्ट ने कहा कि गांधी की अयोग्यता का आधार अब मौजूद नहीं है.
  • सुप्रीम कोर्ट का आदेश गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी राहत है। यह बीजेपी के लिए भी झटका है. यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और बीजेपी इस घटनाक्रम पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं.

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