पंजाब में अब नाबालिग बच्चे नहीं चला सकेंगे वाहन, पकड़े जाने पर माता – पिता को होगी तीन साल की सजा
पंजाब में अब नाबालिग बच्चे नहीं चला सकेंगे वाहन, पकड़े जाने पर माता – पिता को होगी तीन साल की सजा
चंडीगढ़ : पंजाब में अब नाबालिग बच्चे दोपहिया वाहन या फोरव्हीलर नहीं चला सकेंगे । एडीजीपी ऐ एस राय ने सभी पुलिस कमिश्नरों व जिला एसएसपी को लिखित में संदेश भेज दिया है । एडीजीपी ने कहा कि नए रूल 1 अगस्त से शुरू हो जायेंगे इससे पहले सभी पुलिस अफसर इस कानून के बारे में माता – पिता व बच्चों को जागरूक करेंगे ।
अगर कोई नाबालिग इसके बाद भी वाहन चलाते पकड़ा गया तो बच्चे के अभिभावकों को तीन साल तक की सजा व 25 हज़ार रूपये तक का जुर्माना हो सकता है । अगर बच्चा किसी से वाहन मांग कर चला रहा है तो भी उस वाहन के मालिक पर उपरोक्त कार्रवाई की जाएगी । ये कारवाई मोटर व्हीक्ल एक्ट की धारा 199 ऐ व धारा 199 बी के तहत की जाएगी । आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने सड़क हादसे रोकने के लिए सड़क सुरक्षा फाॅर्स भी बनाई हुई है । पिछले दिनों ही पंजाब पुलिस ने सन रूफ चलती गाड़ी में खोलने पर रोक लगाई थी ।
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