Kotakpura Golikand Today News : दोनों बादलों की अगली जमानत पर ढाई घंटे बहस चली ,आज होगा फैसला। 01

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कोटकपूरा केस : दोनों बादलों की अगली जमानत पर ढाई घंटे बहस चली ,आज होगा फैसला

फरीदकोट:  Kotakpura Golikand Today News -14 अक्टूबर 2015 को कोटकपूरा के मेन चौक में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले को लेकर प्रदर्शन कर रही संगत पर पुलिस बल प्रयोग व् फायरिंग मामले की दूसरी बार हुई जाँच के बाद उच्च न्यायालय के आदेश पर फरीदकोट अदालत में एसआईटी द्वारा पेश किए चालान में नामजद पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ,सुखबीर सिंह बादल की जिला सेशन अदालत में लगाई अग्रिम जमानत अर्जी याचिका पर फैसला आज आएगा। सेशन जज राजीव कालड़ा की अदालत में करीब ढाई घंटे बहस चली सुनवाई पूरी कर अदालत ने निर्णय सुरक्षित रखते हुए सुनवाई 15 मार्च तक स्थगित कर दी। Kotakpura Golikand Today News

बादल पक्ष का तर्क -सरकार के लगातार संपर्क में थी एसआईटी ,दे रही थी जानकारी।

दोनों बादलों के वकील शिव करतार सिंह सेखों ने अदालत को बताया विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सता में आने के बाद भी बहबल कला इंसाफ मोर्चा के मंच से सरकार के स्पीकर व् मंत्रियों ने बार -बार ऐसे दावे किए। इसके बाद की एसआईटी ने चालान पेश कर दोनों बादलों की अन्य आरोपियों के साथ नामजद किया। Kotakpura Golikand Today News

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इसका सीधा मतलब यह कि मामले की जाँच कर रही एसआईटी लगातार सरकार के प्रतिनिधियों के संपर्क में थी और जाँच की जानकारी उन्हें दे रही थी जबकि अप्रैल 2021 में पंजाब व् हरियाणा उच्च न्यायालय ने एसआईटी को जाँच पूरी होने से पहले किसी भी तरह की जानकारी लीक नहीं करने के आदेश दिए थे। उन्होंने तर्क दिया उनके मुव्किकल को राजनितिक कारणों के चलते ही फंसाया गया है। उन्होंने मामला करीब सात वर्ष पुराना होने का उल्लेख किया। उन्होंने सबूत के तौर पर अदालत में आप नेताओं द्वारा किए ट्वीट व् भाषण की प्रतियां पेश करते हुए दोनों की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर करने की मांग की। Kotakpura Golikand Today News

सरकार का तर्क -जमानत से गलत संदेश जाएगा ,जाँच पूरी तरह तथ्यों पर आधारित है।

सरकारी वकीलों ने कहा कि इन लोगों को जमानत मिलने के पीड़ित को गलत संदेश जाएगा। पीड़ित पक्ष की तरफ से अदालत में पेश हुए सिख संगठनों के वकीलों हरपाल सिंह ने एक पूर्व मंत्री द्वारा चालान पेश किए जाने के बाद जारी बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उक्त मंत्री ने वीडियो जारी कर बिना किसी व्यकित विशेष अथवा घटना का नाम लिए उनसे दुश्मनी पाने के परिणाम भुगतने को तैयार रहने की बात कही थी। Kotakpura Golikand Today News

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दोनों को जमानत मिलने पर शिकायतकर्ता व् गवाहों को दबाने व् प्रभावित करने की संभावना को देखते हुए अदालत में लगाई अग्रिम जमानत याचिका रद्द करने की मांग की। अदालत में कहा गया आरोपी काफी प्रभावशाली हैं और उनके द्वारा गवाहों को धमकाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।


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