Abohar News Today Hindi : नगर कमिश्नर ने काली बठला का माल किया सील , बठला बोले रंजिस के तहत हुई कारवाई 01
नगर कमिश्नर ने काली बठला का माल किया सील , बठला बोले रंजिस के तहत हुई कारवाई
अबोहर : शहर के बीचो -बीच बाजार नं 11 के बाहर बने प्रसिद्ध व्यवसायी महिंद्र बठला काली के पहले पिकाडली इंफास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और अब बठला कॉम्पलेक्स की बिल्डिंग की बुधवार को नगर नियम अबोहर द्वारा सील कर दिया गया।Abohar News Today Hindi
नगर निगम के अनुसार यह बिल्डिंग अवैध थी और नगर निगम द्वारा बठला को बार -बार नोटिस भेजे गए थे,लेकिन अब विजिलेंस विभाग के आदेश के बाद उन्होंने बिल्डिंग को सील कर दिया है पर बिल्डिंग के मालिक काली बठला ने सुपरिंटेंडेंट पर उससे रंजिश निकलने के कथित आरोप लगाए हैं ।
नगर कमिश्नर की कारवाई पर बोले काली बठला Abohar News Today Hindi
उन्होंने कहा कि 2023 का प्रोपर्टी टैक्स भरा हुआ है ,लेकिन जानभूझ कर नगर निगम उसे परेशान कर रही है और नगर निगम ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है ,पिछले साल ही इस बिल्डिंग के निचले पोर्शन में बन रहे रिलायंस स्मार्ट मॉल को सील कर दिया था ,क्योंकि उस समय भी प्रॉपर्टी टैक्स बकाया और पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण उक्त मॉल को सील किया गया था। बाद में व्यवसायी द्वारा दोबारा से बिल्डिंग को खुलवा लिया था ,पर अब पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। Abohar News Today Hindi
काली बठला ने कहा कि नगर निगम वाले परेशान कर रहे हैं सुपरिंडेंटेंट सारी साजिश करवा रहा है जिसके भ्र्ष्टाचार के खिलाफ उसने कोर्ट में केस भी किया हुआ है। इसी रंजिश को निकलने के लिए उन्होंने उसके मॉल को सील किया है ,उन्होंने कहा कि नगर निगम ने उसे कोई डोकुमेंट नहीं दिखाया और मॉल को सील कर दिया,और कहा कि नगर निगम ने रंजिश के लिए उनके घर की दीवार तोड़ दी थी।
नगर कमिश्नर का बठला को जवाब
इस सब पर कमिश्नर का कहना है कि रंजिश के आरोप बेबुनियाद हैं ,अगर बिल्डिंग वैध है तो हमें डॉक्यूमेंट दिखाएं हम अनसील कर देंगे।
नगर निगम कमिश्नर डॉ .सेनु दुगल ने कहा की यह 6 मंजिला बिल्डिंग पूरी तरह से अवैध बनी हुई है,पहला इसका नक्सा सही नहीं है दूसरा पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं की गई। और कहा कि यह बिल्डिंग नगर निगम के खिलाफ जा कर बनाई गई है ,इसलिए इसे सील कर के रिपोर्ट डीसी को सौंप दी गई है। Abohar News Today Hindi
शहर में शॉपिंग माल खोलने पर नियम :
भारत में शॉपिंग मॉल खोलने के नियम एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होते हैं और स्थानीय सरकार के नियमों और विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, अग्नि सुरक्षा विभाग और अन्य द्वारा जारी दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होते हैं। हालाँकि, कुछ सामान्य दिशानिर्देश हैं जिनका देश भर में पालन किया जाता है, जो इस प्रकार हैं:
स्थानीय प्राधिकरणों से स्वीकृति: शॉपिंग मॉल को जनता के लिए अपने दरवाजे खोलने से पहले स्थानीय प्राधिकरणों, जैसे नगर निगम या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से आवश्यक अनुमोदन और लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
अग्नि सुरक्षा अनुपालन: शॉपिंग मॉल को स्थानीय अग्निशमन विभाग द्वारा निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानदंडों और विनियमों का पालन करना चाहिए। इसमें आग बुझाने के यंत्र, आग अलार्म और आपातकालीन निकास स्थापित करना और नियमित अग्नि अभ्यास करना शामिल है। Abohar News Today Hindi
स्वास्थ्य और स्वच्छता अनुपालन: शॉपिंग मॉल को स्थानीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य और स्वच्छता नियमों का पालन करना चाहिए। इसमें सामान्य क्षेत्रों की नियमित सफाई और स्वच्छता, हैंड सैनिटाइज़र का प्रावधान और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि फूड कोर्ट और रेस्तरां खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करते हैं।
विकलांगता पहुंच: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, शॉपिंग मॉल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे विकलांग लोगों के लिए सुलभ हों।
पार्किंग सुविधाएं: शॉपिंग मॉल को अपने ग्राहकों के लिए पर्याप्त पार्किंग सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। Abohar News Today Hindi
पर्यावरण अनुपालन: शॉपिंग मॉल को पर्यावरण नियमों का पालन करना चाहिए और स्थानीय पर्यावरण विभाग से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।
ये कुछ सामान्य दिशानिर्देश हैं जिनका भारत में शॉपिंग मॉल खोलने के लिए पालन किया जाता है। हालांकि, यह सलाह दी जाती है कि आप अपने क्षेत्र में लागू होने वाले विशिष्ट नियमों और विनियमों के लिए स्थानीय अधिकारियों से जांच कर लें।
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